लॉकडाऊन अवधि समय को रेलवे ने घोषित किया अप्रत्याशित घटना

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लुधियाना, 30 मार्च ( हि.स) लॉक डाऊन के समय अवधि 22 मार्च से 14 अप्रैल तक को अप्रत्याशित घटना घोषित किया। रेलवे मंत्रायल की तरफ से जारी निर्दशों के अनुसार यह अवधि अप्रत्याशित घटना के अधीन मान्य होगी। अधिकारियों के अनुसार आकस्मिक घटना का अर्थ है असाधरण घटनाएं या परिस्थियां जो मनुष्य के काबू में नहीं और जैसे इश्वरीय (प्राकृतिक आपदा) । कोरोना वायरस के फैलाव को प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए और इसके लिए आकस्मिक घटना उपनियम का उपयोग किया जा सकता है। इस लिए अवधि को आकस्मिक घटना के तहत मान्य होगी और इस समय अवधि के दौरान कुछ सेवाओं को पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिनमें विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, माल ढेर लगाने का शुल्क, शेड या स्थान में माल रखने का शुल्क यदि निजी या सयुंक्त स्वामित्व का स्टाक हो तो विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर स्थान शुल्क, कंटेनर ट्रैफिक के मामले में आवरोध शुल्क, कंटेनर ट्रैफिक के मामले में स्थान उपयोग करने का शुल्क शामिल है। जोनल रेलवे को कहा गया है कि वे राज्य सरकार के प्राधिकरणों से समन्वय बनाए रखे ताकि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लॉजिस्टिक समर्थन सुनिश्चित हो सके। इससे पहले 23 मार्च 2020 को रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किए गए थे कि 24 मार्च 2020 तक की अवधि में खाली कंटेनरों व खाली फलैट वैगनों की आवाजाही के लिए कोई ढुलाई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

 


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