लखनऊ, 04 मई (हि.स.)। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में जारी संपूर्ण लाॅकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से प्रारम्भ हो गया। इस चरण में सरकार ने कुछ रियायतों की घोषणा की है। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 40 दिन बाद आज उत्तर प्रदेश की सड़कों और गलियों का सन्नाटा टूट गया है। बाजारों में चहल-पहल है। शराब की दुकानों पर तो सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं।
आज सुबह होते ही राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बरेली समेत प्रदेश के अधिकतर नगरों के हालत बदले-बदले नजर आने लगे। संपूर्ण लाॅकडाउन के कारण पिछले लगभग 40 दिनों से बंद तमाम दुकानों के सटर आज उठे दिखे। सबसे अधिक भीड़ शराब की दुकानों के बाहर दिख रही थी। सरकारी और कुछ प्राइवेट कार्यालय भी आज खुले। हालांकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हर जगह शारीरिक दूरी का प्रोटोकाल प्रभावी रहा।
लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन से जहां प्रदेश के अधिकतर जिलों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रियायतें दी गई हैं, वहीं आगरा, कानपुर, मेरठ, मथुरा और बस्ती में जिला प्रशासन ने फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी है। इन जनपदों के जिलाधिकारियों ने रविवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लाॅकडाउन के तीसरे चरण के लिए कुछ रियायतों के साथ गाइडलाइन जारी की थी। छूट के लिए संक्रमण के हिसाब से जिलों को रेड (हॉट स्पाट) ग्रीन एवं ऑरेंज जोन में बांटा गया है। उप्र की योगी सरकार ने भी केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुपालन में लॉकडाउन में कुछ रियायतों की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी थी।
गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाओं के साथ ही सामान्य जनजीवन से जुड़ी तमाम सेवाओं को भी छूट दी गई है। कुछ शर्तों के साथ आवागमन को भी सुगम बनाया गया है। शराब की दुकानों को पूर्वाह्न 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसके अलावा औद्योगिक एवं ई-कामर्स गतिविधियों की भी अनुमति दे दी गई है। वहीं हवाई यात्रा, अंतरराज्यीय बस सेवा, स्कूल, कालेज, होटल, सिनेमा, माॅल आदि पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों पर भी पहले की ही तरह रोक रहेगी। लेकिन, शादी व अंतिम संस्कार के आयोजनों हेतु अधिकतम 20 लोगों के भागीदारी की सीमा तय की गई है।
ग्रीन जोन की छूट
-इस जोन में जो सेवा पहले से ही मिल रही है, वह जारी रहेगी।
-इस जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक है, जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है।
– ग्रीन जोन में आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी।
– बसों व टैक्सियों को जिले की सीमाओं में चलाने की अनुमति।
-बाइक पर दो लोगों को चलने की अनुमति।
– फैक्ट्रियां व दुकानें खोलने की अनुमति।
ऑरेंज जोन की छूट
-टैक्सी व कैब ड्राइवर व दो यात्रियों के साथ जिले की सीमा के अंदर चल सकेंगी।
-ऐेसे व्यक्तिगत वाहन भी चल सकेंगे जिन्हें अंतरजनपदीय संचालन के लिए अनुमति दी गई हो।
-चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे।
-जिले के अंदर व बाहर बस परिवहन पर रोक।
रेड जोन में छूट का दायरा
-रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर कैब के चलने पर पाबंदी।
-चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे।
-दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकेगा।
-निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए आने-जाने की अनुमति।
-जिले के अंदर या दो जिलों के बीच बस सेवा पर प्रतिबंध।
-सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे।