तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा निकिता तोमर हत्याकांड में

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फरीदाबाद, 26 मार्च (हि.स.)। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया और उन्हें नीमका जेल भेज दिया। दोनों को निकिता की हत्या व साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। 
निकिता पक्ष के वकील एदल सिंह रावत का कहना है कि आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि तौसीफ और रेहान को हत्या, साजिश रचने व विवाह के लिए अपहरण की कोशिश का दोषी ठहराया गया था। तौसीफ को अवैध हथियार के लिए भी दोषी ठहराया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम फांसी की सजा का प्रवधान है,लेकिन उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई है। इसको लेकर वह आगे अपील करेंगे। 
गौरतलब है कि अदालत ने इस बेहद चर्चित मामले का चार महीने के अंदर निपटारा किया  है। इसके केस की सुनवाई कुल 31 बार हुई। अदालत ने हर सप्ताह कम से कम दो तारीख इस मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित की। मामले में पहली सुनवाई 17 नवंबर 2020 को हुई। मुकदमे में निकिता पक्ष की तरफ  से 57 गवाह पेश हुए। बड़ी संख्या में फारेंसिक रिपोर्ट व अन्य सबूत अदालत के सामने रखे गए। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार निकिता 26 अक्टूबर को बीकाम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थी।
कॉलेज के बाहर तौसीफ और रेहान ने निकिता को खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की मगर असफल रहे। इससे गुस्से में तौसीफ ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर दोनों कार में बैठकर फरार हो गए। यह वारदात कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज काफी वायरल हुई। तौसीफ सोहना गुरुग्राम निवासी है। वहीं उसकी बहन का ससुर हरियाणा पुलिस में एसीपी है। तौसीफ और रेहान तब सोहना के एक कॉलेज से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे थे। रेहान नूंह का रहने वाला है और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है।
निकिता तोमर हत्याकांड, कब-कब क्या हुआ
– 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर गोली मारकर बीकॉम आनर्स की छात्रा निकिता की हत्या।
– 26 अक्टूबर 2020 को ही हत्या के पांच घंटे के अंदर नूंह से तौसीफ गिरफ्तार
– 27 अक्टूबर 2020 को तौसीफ का साथी रेहान गिरफ्तार
– 29 अक्टूबर 2020 को तौसीफ को रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में भेजा।
– 30 अक्टूबर 2020 को रिमांड पूरी होने पर रेहान को जेल भेजा गया।
– 01 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की पंचायत के दौरान हाईवे पर बवाल।
– 6 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने अदालत में पेश की चार्जशीट।
– 12 नवंबर 2020 को केस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया।
– 17 नवंबर 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
– 01 व 02 दिसंबर 2020  अदालत में निकिता के भाई नवीन, ममेरे भाई तरुण व सहेली की गवाही।
– 26 फरवरी 2021 को निकिता पक्ष की तरफ  से सभी 56 गवाहों की गवाही पूरी।
– 15 मार्च 2021 को बचाव पक्ष की तरफ से गवाही पूरी।
– 22 मार्च 2021 को अदालत में दोनों पक्षों की बहस।
– 24 मार्च 2021 को अदालत ने फैसला सुनाया।
– 26 मार्च 2021 को अदालत ने दोनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

 


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