पाकिस्तान : धन शोधन मामले में हमजा शरीफ को नहीं मिली जमानत
इस्लामाबाद, 11 फरवरी (हि.स.)। धन शोधन मामले में लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शरीफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ के बेटे कोर्ट में यह बताने में असफल रहे हैं कि उनकी कमाई का स्त्रोत क्या है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि इसे हमजा के कथित तौर पर इस अपराध को अंजाम देने के बाद अमल में लाया गया था
हालांकि, हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि संपत्ति से संबंधित सारा ब्योरा इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिया गया है। इसके बाद एनएबी ( राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) के वकील ने कहा कि साल 2009 से लेकर 2018 तक इस परिवार की संपत्ति में करीब 400 मिलियन रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
उल्लेखनीय है कि 06 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट ने रमजान चीनी मिल मामले में हमजा शरीफ को जमानत दे दी थी। पिछले साल 09 अप्रैल को हमजा के साथ इस मामले में उनके पिता और पाकिस्तान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को भी दोषी ठहराया गया था।