सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर ऑड-ईवन योजना के तहत खुलेंगे

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नई दिल्ली, 22 मई (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में वकीलों के चैंबर ब्लॉक में आने वाले सभी लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। दिशा-निर्देश में चैंबर नंबर के मुताबिक ऑड-ईवन योजना के तहत चैंबर खुलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक चैंबर ब्लॉक के ऑड-ईवन चैंबर नंबर की योजना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशनों के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच और शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे के बीच परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश की अनुमति पहचान पत्र या अनुमति पत्र दिखाने पर ही मिलेगी।
चैंबर ब्लॉक में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसका पालन नहीं करने पर किसी भी चैंबर ब्लॉक में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मास्क न पहनने वालों को भी चैंबर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर चैंबर ब्लॉक में एंट्री करते समय गेट पर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगी होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछले हफ्ते अपने परिसर में तीन चैंबर ब्लॉक में वकीलों के प्रवेश की अनुमति दी थी।

 


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