कारोबारियों को बड़ी राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

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सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।



नई दिल्‍ली, 27 अगस्‍त (हि.स.)। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। करोबारियों के संगठन कैट ने दो दिन पूर्व सरकार से रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक आदेश जारी कर वित्त वर्ष 2017-18 के जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी। मंत्रालय के आदेश के तहत फॉर्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और ‘रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट’ वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त,2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर,2019 की जाती है।
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी करने का ये फैसला करदाताओं के सामने पेश आ रही तकनीकी दिक्कत को देखते हुए किया गया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि करदाता एक जुलाई,2017 से 31 मार्च,2018 तक का सालाना रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत का सामना कर रहे थे। इस कारण व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को जीएसटीआर-9 के जरिए सालाना रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें विभिन्न टैक्स स्लैब के अंतर्गत खरीद-बिक्री की जानकारी दी जाती है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपये से ज्यादा होता है उनको जीएसटीआर-9सी के जरिए रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-9ए फॉर्म के जरिए दाखिल करना होता है।

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