पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की नजरबंदी अवैध : एस. जयशंकर

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कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा बीते दिन सुनाए गए फैसले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए आईसीजे के फैसले को भारत की जीत बताया।



नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की नजरबंदी को “अवैध” और “मनगढ़ंत” आरोपों के तहत बताते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो कुलभूषण जाधव को रिहा करे।
कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा बीते दिन सुनाए गए फैसले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए आईसीजे के फैसले को भारत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि फैसला न केवल जाधव के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी एक प्रमाण है जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह बात स्वीकार की है कि पाकिस्‍तान ने जाधव मामले में वियना संधि का उल्‍लंघन किया। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि पाकिस्‍तान ने झूठे मामले में कुलभूषण को फंसाकर गलत ढंग से फांसी की सजा तय की।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने शुरू से ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सरकार जाधव की सुरक्षा और भलाई के लिए हर मुमकिम कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन को इस फैसला का स्वागत करना चाहिए। सभापति ने कहा कि वह इस फैसले में खुश हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि कुलभूषण जाधव के परिवार ने कठिन परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस दिखाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगी, साथ ही भारत में उसकी जल्द वापसी होगी।

 


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