कुलभूषण मामले में पाकिस्तान की अदालत ने भारत से सहयोग मांगा
इस्लामाबाद, 06 मई (हि.स.)। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने भारत से कुलभूषण मामले में सहयोग मांगा है।इस्लामाबाद अदालत की तीन सदस्यीय बेंच ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून मंत्रालय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पालन करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने जाधव को कंसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई। यहां तक कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही के लिए एक वकील नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 51 साल के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में जासूसी और आतंकवाद फैलाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था।