कंगना के बंगले की सुनवाई हाईकोर्ट में 22 तक टली, यथास्थिति बरकरार रहेगी

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मुंबई, 10 सितम्बर (हि.स.)। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर की गई मुंबई नगर निगम की कार्रवाई पर सुनवाई को हाईकोर्ट ने 22 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने बंगले में की गई तोड़फोड़ के बाद की यथास्थिति बरकरार रखने का भी आदेश जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार मुंबई नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह बंगला 2018 से पहले रिहायशी था लेकिन 2018 के बाद इसका व्यावसायिक उपयोग होने लगा था। इस बाबत मुंबई नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस भेजा गया था। इसी वजह से मुंबई नगर निगम ने इस अनधिकृत बंगले पर कार्रवाई की है। मुंबई नगर निगम के वकील ने बताया कि इस बात को कंगना के वकील भी खुद की दायर याचिका में जिक्र किया है और माना है कि रिहायशी बंगले का उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा था। इसके बाद कंगना के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि सारे मामले को ऑन रिकार्ड कर पेश करने के लिए वक्त चाहिए। इस बाबत उन्हें उनके मुवक्विल से बात कर जानकारी प्राप्त करना है । कल ही उनकी मुवक्विल मुंबई पहुंची हैं, अभी तक उनसे बात नहीं हो सकी है।
इसके बाद मुंबई नगर निगम के वकील ने कहा कि अगर इस मामले में नए तथ्य जोड़े जाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए उन्हें भी समय चाहिए। हालांकि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी हाईकोर्ट को इससे अधिक कुछ नहीं कह सके।  इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बंगले की स्थिति यथावत रखी जाए और इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितम्बर को की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत के पाली स्थित बंगले को बुधवार को मुंबई नगर निगम ने तोड़ दिया था। इस तोड़ फोड़ की कार्रवाई को रोके जाने के लिए कंगना की ओर से बुधवार को ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

 


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