कंगना रनौत को 8 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हाईकोर्ट का आदेश
मुंबई, 24 नवम्बर (हि.स.)। बंबई हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 8 जनवरी, 2021 तक गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों को 8 जनवरी, 2021 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाकर स्टेटमेंट दर्ज कराने का भी आदेश जारी किया है।
बांद्रा पुलिस स्टेशन ने विवादित ट्वीट मामले में पूछताछ के लिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल को अब तक तीन नोटिस जारी किए हैं। पुलिस की ओर से जारी नोटिस के विरोध में कंगना रनौत ने सोमवार को बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इसी याचिका की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कर्णिक कर रहे थे। कंगना के वकील रिजवान मर्चेंट ने पुलिस की कार्रवाई को बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बताते हुए इस मामले को रद्द करने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने कंगना व रंगोली की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंगना व रंगोली को 8 जनवरी, 2021 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहकर स्टेटमेंट दर्ज करवाने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत व रंगोली के विवादित ट्वीट पर कार्रवाई करने की मांग आर्ट डायरेक्टर मुनव्वर सैयद ने पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन में की थी। कार्रवाई न होने के बाद इसी मामले पर कार्रवाई को लेकर मुनव्वर सैयद ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कंगना रनौत और रंगोली पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन ने कंगना और रंगोली के विरुद्ध मामला दर्ज किया और इन दोनों को तीन बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था।