जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ज्युवेनाइल जस्टिस कमिटी से मांगी रिपोर्ट

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कोर्ट ने हाईकोर्ट ज्युवेनाइल जस्टिस कमिटी से एक हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।



नई दिल्ली, 20 सितम्बर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ज्युवेनाइल जस्टिस कमिटी से रिपोर्ट तलब किया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट ज्युवेनाइल जस्टिस कमिटी से एक हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पिछले 16 सितम्बर को सुनवाई के दौरान बाल अधिकारों के लिए काम करनेवाली याचिकाकर्ता इनाक्षी गांगुली के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पाना मुश्किल है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इस दावे को गलत बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ विपरीत रिपोर्ट भी मिले हैं। इसलिए हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पर अभी कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को खारिज कर दिया कि हिरासत में लिए गए बच्चों को ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया है।

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