पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत

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नई दिल्ली, 02 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान गिरफ्तार पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दे दिया है। मनदीप पुनिया को को दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ के साथ कथित अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह तीनों ही पुलिस हैं। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपित किसी पुलिसकर्मी को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, ऐसे में उसे न्यायिक हिरासत में रखने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

कोर्ट ने पुनिया को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुनिया को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुनिया को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया। पुनिया को पिछले 31 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

 


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