कोरोना: स्पेशल ट्रेनों से सफर करने वालों को देना होगा घर का पता

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नई दिल्ली, 14 मई (हि.स.)। कोरोना और देशव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) के बीच विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों को अब अपने गंतव्य स्टेशन का ही नहीं बल्कि वहां से आगे पहुंचने वाले स्थान अर्थात घर तक का भी पता देना होगा। ये कदम कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिहाज से अहम होगा।

रेलवे प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने 13 मई से ही ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों का गंतव्य पता लेना शुरू कर दिया है। इसके पूर्व में ही आरक्षित किए जा चुके टिकटों के यात्रियों से ट्रेन में टीटीई को यह जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। टीटीई यात्रा के दौरान मुसाफिरों से एक परफॉर्मा पर उनके घर का पता, मोबाइल नम्बर और उनके यात्रा की तिथि सहित तमाम जानकारियां एकत्र करेंगे। बाद में यह जानकारी रेल मंत्रालय को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजर कर जाते हैं। इसके बावजूद यदि वे बाद में संक्रमित पाए जाते हैं तो उसके संपर्क में आए यानी साथ वाली सीटों पर यात्रा करने वालों की तलाश करने में मदद मिलेगी।

रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों के संबंध में जारी नए नियमों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने 13 मई से ऑनलाइन टिकट बुकिंग फॉर्म में यात्रियों को डेस्टिनेशन एड्रेस का भी विकल्प भरना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ट्रेन में टीटीई हर यात्री की डिटेल लिखेंगे। इसके लिए रेलवे ने एक शीट जारी की है। इसमें यात्रियों का नाम, ट्रेन का नाम, कोच नंबर, यात्रा करने की तिथि, पीएनआर नंबर, बर्थ नंबर, कोच नंबर, डेस्टिनेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ टीटीई का नाम और उसके हस्ताक्षर होंगे।

 


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