नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई,2019 है। इस तिथि के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है। इस बीच इस बीच राजस्व विभाग ने जानकारी दी है कि 16 जुलाई तक 1.46 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल कर चुके हैं।
केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न(आईटीआर) फॉर्म को आसान बनाने से लेकर कई पहल की है। एक सीनियर अधिकारी के अनुसार पहले की अपेक्षा अधिक सुविधा मिलने से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है।
राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1.46 करोड़ आईटीआर में से 90.8 लाख रिटर्न 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों ने भरे हैं। आईटी विभाग के अनुसार सिर्फ 16 जुलाई को 7.94 लाख टैक्स रिटर्न भरे गए। इसमें से 5.26 लाख आईटीआर-1 यानी सहज थे। देश में रहने वाले वे लोग आईटीआर-1 भर सकते हैं जिनकी सैलरी, मकान, संपत्ति और अन्य स्रोत (ब्याज) से कुल इनकम सालाना 50 लाख रुपये और कृषि से इनकम पांच हजार रुपये है। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जो निदेशक हैं या जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में भी निवेश कर रखा हैं।
राजस्व विभाग के आकंड़ों में बताया गया है कि 16 जुलाई तक 9.68 लाख आईटीआर-2 तथा 14.94 आईटीआर-3 भरे गए हैं। दरअसल आईटीआर-2 फार्म देश के हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और ऐसे व्यक्तिगत लोगों के इस्तेमाल के लिए है, जिनकी करोबार अथवा पेशे से होने वाली इनकम को छोड़कर अन्य स्रोतों से कमाई होती है।
16 जुलाई तक 1.46 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न फाइल
इसके अलावा यदि आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और आपको कोई बिजनस तथा पेशे से अलग से इनकम नहीं हो रही है तो आपको आईटीआर-3 भरना होगा। विभाग के मुताबिक करीब 28 लाख आईटीआर-4 या सुगम भरे गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में अब तक 24 हजार कंपनियों ने आईटीआर-6 भरा है। आयकर विभाग के मुताबिक कुल मिलाकर 16 जुलाई तक 1.46 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं।