जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और भाई लालबाबू को पांच साल की सजा, 15 हजार रूपये अर्थदंड

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पटना/समस्तीपुर, 13 सितंबर (हि.स.)। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को कोर्ट ने पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया । ललन सिंह ने अपनी शिकायत में घटना का कारण पूर्व से चली आ रही दुश्मनी बताया था। 2000 में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में आज समस्तीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू को 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही दोनों पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि रामबालक सिंह विभूतिपुर के पूर्व विधायक हैं। 2000 में विभूतिपुर के ही ललन सिंह ने उनके और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दोनों भाई को आरोपी करार दिया था।

दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ललन सिंह ने बताया था कि 4 जून 2000 को वह शिवनाथपुर गांव के गंगा सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। जहां लालबाबू सिंह और रामबालक सिंह की नजर जैसे ही उन पर पड़ी वे पकड़ने की बात कहने लगे जिसके बाद डर के कारण वह वहां से भाग गये लेकिन तभी एक व्यक्ति के साथ पहले लालबाबू सिंह पिस्टल लेकर पहुंचे फिर रामबालक सिंह भी वहां आ पहुंचे। जिसके बाद जान मारने के उद्धेश्य से गोली चलाने लगे। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली बुरी तरह से घायल हो गयी। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर इक्ट्ठा हो गये।


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