गृह मंत्रालय का राज्यों को पत्र, प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को को रविवार को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि आश्रयों और शिविरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए तथा कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो।
गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र में दिए गए निर्देशों को भी दुहराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के बीच मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19. पर डाला गया है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों/शिविरों का दौरा करना चाहिए और घबराहट में रह रहे उन मजदूरों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिन्ता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए।