हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को रॉयल्टी अपवंचना पर ढाई हजार करोड़ का नोटिस
जयपुर, 15 जून (हि.स.)। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (एसडीआरआई) ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को खनिज चांदी की रॉयल्टी अपवंचना के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भेजा है।
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राज्य में लेड एवं जिंक की सबसे बड़ी खननकर्ता कम्पनी है। कम्पनी द्वारा राजस्थान में लेड-जिंक के उत्खनन के लिए रामपुरा, आगुंचा (भीलवाड़ा), सिंदेसर खुर्द, राजपुरा दरीबा (राजसमन्द), जावर (उदयपुर) एवं कायड़ (अजमेर) स्थित पांच खानों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें लेड-जिंक के अतिरिक्त सिल्वर एवं कैडमियम भी उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होते है। एमएमडीआर, 1957 के अधिनियम के अन्तर्गत खननकर्ता कम्पनी को उत्खनन से प्राप्त खनिज एवं उससे प्राप्त उपउत्पादों की घोषणा केन्द्र सरकार के विभाग भारतीय खान ब्यूरो एवं राज्य सरकार के विभाग खान एवं भू-विज्ञान विभाग को करनी होती है। एसडीआरआई में दर्ज स्वप्रेरित प्रकरण में विस्तृत जांच के बाद ज्ञात हुआ कि गत कई वर्षों से कम्पनी द्वारा उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले चांदी एवं कैडमियम की सही मात्रा राज्य सरकार को सूचित नहीं किया जा रहा था। जिसमें राज्य सरकार को रॉयल्टी की लगभग 2500 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की आशंका है।
एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक के हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) एवं राज्य सरकार के विभाग खान एवं भू-विज्ञान विभाग को उपलब्ध कराए गए के उत्पादन के आंकड़ों का मिलान करने पर पाया गया कि आकंड़ों में एकरूपता का अभाव है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाली चांदी के आकड़ों में व्याप्त अन्तर का विश्षलेण करने पर पाया गया की हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा खान एवं भू-विज्ञान विभाग को जो आंकडें प्रस्तुत किए गए है वो आईबीएम को प्रस्तुत किए गए आकड़ों से मात्रा में कम है। इस संबंध में एसडीआरआई द्वारा गहन जांच की गई एवं विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण कर कम्पनी द्वारा की जा रही आंकड़ों की हेरा-फेरी को उजागर किया। चूंकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उत्खनित खनिजों पर रॉयल्टी राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाती है को राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में चांदी से प्राप्त होने वाली राजस्व की भारी हानि हो रही है।
एसडीआरआई द्वारा खनिज चांदी के आकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक ही राज्य सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चांदी के 364510 किलोग्राम उत्पादन की कम घोषणा की गई है। जिसका कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपए होता है। एसडीआरआई में दर्ज पीआईआर के आधार पर खनिज चांदी पर वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक कम प्राप्त की गई रॉयल्टी के वसूली हेतु खान एवं भू-विज्ञान विभाग में पदस्थापित नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेषक (खान) सर्तकता दीपक तंवर ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिवस का वसूली नोटिस जारी किया है। 30 दिवस में कम्पनी द्वारा गत 10 वर्षों की घोषित चांदी पर दी गई रॉयल्टी की सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं की जाने की स्थिति में 2500 करोड़ की वसूली की जाएगी।