मौलाना साद के खिलाफ जांच एनआईए को ट्रांसफर करने पर सुनवाई 18 जून को
नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले में मौलाना साद के खिलाफ चल रही जांच दिल्ली पुलिस से एनआईए को ट्रांसफर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 13 मई को याचिकाकर्ता मुंबई के एक वकील घनश्याम उपाध्याय से जांच ट्रांसफर किये जाने से जुड़े कोर्ट के फैसलों की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। याचिका में कहा गया है कि तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हजारों लोगों को जुटाकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया। इस घटना के काफी दिन बीतने के बावजूद दिल्ली पुलिस मोहम्मद साद को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपी जाए। इस जांच की निगरानी हाईकोर्ट करे। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मौलाना साद ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च को सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मोहम्मद साद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके बावजूद पुलिस साद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।