दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर लगे 75 लाख के जुर्माने पर रोक लगी

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नई दिल्ली, 09 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2015 में नॉर्थ एवेन्यू रोड पर बैरिकेड्स से युवक के टकराने के मामले में सिंगल बेंच की ओर से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर लगाए गए 75 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने युवक के पिता को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। पिछले 18 मई को जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने ये आदेश दिया था। एक्सीडेंट का ये वाकया दिसंबर 2015 में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू का है। धीरज नाम का युवक मादीपुर गांव में एक शादी समारोह से देर रात अपने घर लौट रहा था। इसी बीच नॉर्थ एवेन्यू रोड पर धनवंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल के पास लगे बैरिकेड्स से उसकी गाड़ी टकरा गई। बैरिकेड्स रोड पर सही ढंग से नहीं लगाए गए थे। धीरज के पिता के मुताबिक इस एक्सीडेंट के बाद धीरज निष्क्रिय हो गया। पुलिस ने धीरज के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर दिया।
धीरज और उसके पिता ने इस मामले में हुए नुकसान और इलाज के खर्च की भरपाई पुलिस से कराने के लिए सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो धीरज और उसके पिता को 75 लाख रुपये बतौर मुआवजा दे। कोर्ट ने पुलिस को चार हफ्ते के अंदर मुआवजा की राशि हाईकोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस मुआवजे की रकम देने में नाकाम रहती है तो उसे सालाना नौ फीसदी की दर से ब्याज देगी। मुआवजे की इस रकम में से 30 लाख रुपये पीड़ित के पिता को दिए जाएंगे और बाकी 45 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाएगी।

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