नई दिल्ली, 20 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 27 अगस्त,2018 को जारी उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया है, जिसमें नौवीं और दसवीं में दो बार फेल हो चुके छात्रों को दोबारा दाखिला नहीं देने का आदेश दिया गया था। जस्टिस राजीव शकधर ने ये आदेश दिया।
दरअसल वकील अशोक अग्रवाल के जरिए कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सर्कुलर को निरस्त करने की मांग की थी।
कक्षा नौवीं में दो बार फेल होने के बाद दाखिला ना देने पर एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने लोधी कॉलोनी के अलीगंज सर्वोदय बाल विद्यालय को छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया।
दरअसल दिल्ली सरकार ने 27 अगस्त,2018 को एक सर्कुलर जारी किया था कि नौवीं और दसवीं में दो बार फेल हो चुके छात्रों को दोबारा दाखिला नहीं दिया जाए। दिल्ली सरकार की इसी नोटिफिकेशन की वजह से लोधी कॉलोनी के सर्वोदय बाल विद्यालय के छात्र शिवा को स्कूल ने दाखिला देने से इनकार कर दिया।
छात्र शिवा की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार का सर्कुलर शिक्षा के अधिकार अधिकार कानून का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर संविधान की धारा-14, 21 और 21ए का उल्लंघन करता है। दिल्ली सरकार का यह नोटिफिकेशन नौवीं कक्षा में छात्रों की संख्या को सीमित करने का काम करता है। यह शिक्षा पाने के हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। छात्र शिवा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है लेकिन दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन इसमें रुकावट पैदा कर रहा है।