दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर रोक लगाई

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नई दिल्ली, 28 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज में मुस्लिम समुदाय की कथित घुसपैठ को लेकर आज रात को प्रसारित होने वाले सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। जस्टिस नवीन चावला ने सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
जामिया के कुछ वर्तमान और पूर्व छात्रों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील शदान फरासत ने सुदर्शन टीवी ने 28 अगस्त को रात आठ बजे प्रसारित होनेवाले कार्यक्रम बिंदास बोल में सिविल सर्विसेज में मुस्लिम समुदाय की कथित घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सुदर्शन टीवी के एंकर सुरेश चव्हाणके का एक प्रोमो चलाया जा रहा है जिसमें इस कार्यक्रम का प्रचार किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि इस प्रोमो में मुस्लिम समुदाय और जामिया युनिवर्सिटी के छात्रों के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं। प्रोमो में कहा गया है कि जामिया युनिवर्सिटी के छात्रों की यूपीएससी में सफलता उच्च पदों पर मुस्लिम घुसपैठ की साजिश का हिस्सा है।

 


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