आईटी मंत्रालय और ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

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वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने का मामला, चार हफ्ते में मांगा जवाब 



नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के खिलाफ वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईटी मंत्रालय और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला ने 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
संजय हेगड़े ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया में सेंसरशिप लागू करने का दिशा-निर्देश संविधान की धारा 19 के मुताबिक किया जाए। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर ने संजय हेगड़े का अकाउंट पिछले 26 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया था। ट्विटर ने अगस्त में संजय हेगड़े द्वारा लैंडमेजर नामक इमेज शेयर करने को वैमनस्य फैलानेवाला पाया था। उसके बाद ट्विटर ने टर्म्स ऑफ युज का उल्लंघन का मामला बताते हुए संजय हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। हेगड़े का ट्विटर अकाउंट 26 अक्टूबर को फिर चालू कर दिया गया। जब उनके 26 अक्टूबर के उस ट्वीट को सीपीआईएमएल नेत्री कविता कृष्णन ने रिट्वीट किया तो ट्विटर ने संजय हेगड़े के अकाउंट को दोबारा सस्पेंड कर दिया। 5 नवम्बर को ट्विटर ने बताया कि संजय हेगड़े का अकाउंट स्थायी रुप से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद 7 नवम्बर को हेगड़े ने ट्विटर को लीगल नोटिस भेजा। 12 नवम्बर को ट्विटर ने दोबारा बताया कि उनका अकाउंट चालू नहीं किया जाएगा।
अपने अकाउंट को स्थायी रुप से बंद करने के ट्विटर के जवाब के बाद हेगड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करने को संविधान की धारा 19 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ट्विटर की यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

 


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