मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई को नोटिस

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सीबीआई से 25 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ब्रजेश ठाकुर ने उम्रकैद की सजा के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत तक कैद की सजा का आदेश सुनाया था। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने पिछले 11 फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सजा सुनाया था। साकेत कोर्ट ने तीन महिलाओं समेत 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चार महिलाओं समेत छह दोषियों को सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। एक महिला को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसने छह महीने से ज्यादा दिनों तक जेल में काट लिए थे इसलिए कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया।
पहले इस मामले की सुनवाई बिहार की कोर्ट में चल रही थी। 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए। उसके बाद साकेत कोर्ट ने 25 फरवरी 2019 से सुनवाई शुरू की थी।

 


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