नई दिल्ली, 28 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपित सांसद अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपितों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपितों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी।
आज अफजाल अंसारी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को मंगाने का आदेश दिया है। पिछले तीन जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत सात आरोपितों को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।
आरोपितों में शामिल मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में हत्या हो चुकी है। आज कोर्ट ने बाकी आरोपितों को भी बरी कर दिया। आरोप था कि 2005 में मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की गाड़ियों पर एके47 से 400 गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ रहे छह अन्य लोग भी मारे गए थे। इनके शव से तब 67 गोलियां बरामद की गई थीं।