पेंटिंग मामले में प्रियंका गांधी पर एफआईआर नहीं, याचिका खारिज
नई दिल्ली, 17 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर द्वारा राजीव गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदने के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखें।
अखिल भारतीय शांति संस्थान ने दायर याचिका में प्रियंका गांधी, मिलिंद देवड़ा और राणा कपूर पर धोखाधड़ी और फ्रॉड के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मिलिंद देवड़ा ने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेंटिंग्स को बेचने की आड़ में मनी लाउंड्रिंग को अंजाम दिया गया। राजीव गांधी की ये पेंटिग्स मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई थी।
याचिका में कहा गया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की पेंटिंग्स को मालिकाना हक जताते हुए बेचा और दो करोड़ रुपये की रकम वसूली। याचिका में कहा गया था कि राजीव गांधी की पेंटिग्स कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है न कि प्रियंका गांधी वाड्रा की निजी संपत्ति। याचिका में राणा कपूर भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आपराधिक साजिश में शामिल रहे।