हाई कोर्ट का न्यूज चैनल को निर्देश- बिजनेसमैन का पक्ष भी डालें प्लेटफार्म पर
नई दिल्ली, 02 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निजी न्यूज चैनल और उसके सहयोगी वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता पर लगाए गए कथिक अपमानजनक प्रोग्राम और आलेख के संबंध में पांच दिनों के अंदर बिजनेसमैन का भी पक्ष अपने प्लेटफार्म पर डाले। जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
याचिका बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि निजी न्यूज चैनल ने पिछले 14 जुलाई को एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका में हुए दंगे में भारतीय गुप्ता फैमिली के कनेक्शन की बात प्रसारित की गई थी। याचिका में कहा गया है कि चैनल की ओर से प्रसारित वह प्रोग्राम झूठा , आधारहीन और गुप्ता भाइयों के लिए अपमानजनक था। याचिका में कहा गया है कि संबंधित न्यूज चैनल और उसके वेबसाइट ने उसकी ऐसी छवि बनाई मानो दक्षिण अफ्रीकी दंगों के लिए वे ही जिम्मेदार हों। ऐसा प्रोग्राम चलाने और वेबसाइट पर खबर छापने का ऐसा कोई आधार या साक्ष्य नहीं था।
याचिका में कहा गया है कि न्यूज चैनल के सहयोगी वेबसाइट ने भी पिछले 16 जुलाई को एक आलेख छापा जिसमें गुप्ता भाइयों के प्रति अपमानजनक खबर चलाई गई। संबंधित चैनल पर प्रोग्राम और वेबसाइट पर खबर देखने के बाद गुप्ता भाइयों ने उन्हें पिछले 19 जुलाई को लीगल नोटिस भेजा था और उनसे वह अपमानजनक खबर हटाने को कहा था लेकिन न्यूज चैनल और वेबसाइट ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। अजय कुमार गुप्ता यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। वे 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने व्यवसाय शुरू किया।