हरियाणा में लव जिहाद कानून: यूपी व हिमाचल का होगा अनुसरण

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गृह मंत्री ने ट्वीट कर यूपी सीएम को दी बधाई



चंडीगढ़, 25 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में बनाए जा रहे लव जिहाद कानून में हिमाचल व उत्तर प्रदेश का अनुसरण किया जाएगा। हरियाणा में लागू होने वाला लव जिहाद कानून इन दोनों राज्यों का ही रूप होगा। गृह सचिव के नेतृत्व वाली कमेटी ने दोनों राज्यों से ड्राफ्ट मंगवा लिया है।

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान किया था। गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर निकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी द्वारा पिछले तीन साल के दौरान हुए लव जिहाद के मामलों का भी पता लगाया जा रहा है।

इस बीच लव जिहाद को लेकर बनने वाले कानून को अमली रूप देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह एक बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद गृह सचिव राजीव अरोड़ा के नेतृत्व वाली कमेटी को हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून को स्टडी करने के लिए कहा गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंगलवार को अपने राज्य में लव जिहाद कानून को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया है। ड्राफ्ट कमेटी यूपी व हिमाचल को स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी।
गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को एक ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद पर कानून बनाए जाने को प्रशंसनीय करार देते हुए बधाई दी। विज ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के गुनाहगारों पर एक्शन के लिए कानून पर अंतिम मोहर लगाई है, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को जिंदाबाद कहता हूं। वही उन्होंने हरियाणा वासियों को आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार भी जल्द लव जिहाद पर कानून बनाएगी।

अनिल विज के अनुसार हरियाणा सरकार प्रलोभन या दबाव में किसी को भी धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देगी। सरकार का कानून बनाने का मकसद फिर किसी निकिता को गोली के शिकार होने से बचाना है। यह  कानून किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा।


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