हाफिज सईद को दो मामलों में मिली साढ़े पांच- साढ़े पांच साल की सजा

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इस्लामाबाद, 12 फरवरी (हि.स.)। पाकिस्तान की लाहौर आतंकवाद  विरोधी कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को दो आतंकी वित्तपोषण के मामलों में दोषी ठहराते हुए प्रत्येक में साढे पांच साल की सजा सुनाई है। यह दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। साथ ही सईद पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हाफिज सईद को काउंटर टैररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था।
सईद को आतंकवाद वित्त पोषण, मनी-लॉन्ड्रिंग के साथ–साथ अवैध भूमि कब्जाने संबंधित 29 मामलों में नामजद किया गया है। उसके खिलाफ दो मामलों में 06 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।
सीटीडी के अनुसार सईद, जेयूडी अल अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबाल ट्रस्ट आदि गैर लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से इकट्ठे किए गए धन से आतंकवाद का वित्तपोषण कर रहा था। इन गैर लाभकारी संगठनों पर पिछले साल अप्रैल में सीटीडी के रूप में प्रतिबंध लगा दिया गया था। विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि उसके जेयूडी और शीर्ष नेताओं के साथ संबंध थे। पिछले साल दिसम्बर में हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण के आरोपों में दोषी पाया गया था।
हाफिज़ सईद को सुनाई गई सजा भारत के लिए एक बड़ी जीत है जो पिछले 11 सालों से ज्यादा वक्त से हाफिज को कानून के कठघरे में खड़ा करने की लड़ाई लड़ रहा है।

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