लॉटरी पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी, एक मार्च 2020 से होगा लागू : राजस्‍व सचिव

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अभी लॉटरी पर टैक्‍स की दो तरह की व्यवस्था है। इसके तहत राज्य की लाटरी की राज्य में बिक्री पर 12 फीसदी और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है,



नई दिल्‍ली, 19 दिसम्‍बर (हि.स.)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में यहां वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद  की 38वीं बैठक में लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्‍स लगाने का निर्णय लिया गया।

राजस्‍व सचिव अजय भूषण पाण्‍डेय ने जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि लॉटरी पर एक मार्च से 28 फीसदी की दर से एक समान टैक्‍स लगेगा, जो 1 मार्च, 2020  से प्रभावी होगा। इससे पहले परिषद की बैठक में पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मतदान का सहारा लिया गया। दरसअल यह नौबत लॉटरी पर जीएसटी कर को लेकर आई।

राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक के बीच में ही मीडिया को जानकारी दी थी कि इस मुद्दे पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी,  जिसके बाद बहुमत से ही लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय हुआ। उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले परिषद की 37 बैठकों में एकमत से निर्णय लिए जाते रहे है।

उल्‍लेखनीय है कि अभी लॉटरी पर टैक्‍स की दो तरह की व्यवस्था है। इसके तहत राज्य की लाटरी की राज्य में बिक्री पर 12 फीसदी और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है, जिसे एकसमान कर दिया गया है और अब इस पर 28 फीसदी की दर जीएसटी लगेगा।

 


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