एनपीएस खाताधारकों को बड़ी राहत, सरकार ने आंशिक निकासी की दी इजाजत

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नई दिल्‍ली, 10 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाताधारकों को कोविड-19 के उपाचर संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत सरकार ने दे दी है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को ये जानकारी दी।
पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा है कि ‘भारत सरकार के निर्णय के तहत,जिसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, जो प्राणघातक है। पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी।
पेंशन फंड नियामक ने कहा है कि ये इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी। पीएफआरडीए ने साथ में ये स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है।
उल्‍लेखनीय है कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की एनपीएस और एपीवाई दो प्रमुख पेंशन योजनाएं  हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी, जिसमें पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की कुल संख्या 2.11 करोड़ थी।

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