आयकर देने वाले दुकानदारों को नहीं मिलेगी 3 हजार रुपए की पेंशन सुविधा:हरदीप पुरी
नई दिल्ली, 17 जुलाई (हि.स.)।आयकर चुकाने वाले दुकानदार हाल ही में सरकार द्वारा घोषित पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के पेंशन स्कीम से जुड़े दुकानदार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह जानकारी वाणिजय एवं उद्योग राज्यमंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बुधवार को दी। बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में कारोबारियों को पेंशन देने वाली स्कीम को नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना नाम दी है।
इस योजना का ऐलान वित्त वर्ष 2019-20 को 5 जुलाई को बजट पेश करने के दौरान वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। इसके तहत देश के छोटे दुकानदारों को 3 हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी, जिसका लाभ करीब 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को होगा। हालांकि, योजना के बारे में अब तक यही कहा जा रहा था, जिनकी सलाना टर्नओवर 1.5 लाख रुपए है। उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ इनको नहीं मिलेगा
लेकिन वाणिज्य राज्य मंत्री की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार आयकर देने वाले दुकानदार इस पेंशन के लिए खुद को रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े दुकानदार भी सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
तीन हजार रुपए पेंशन 60 साल बाद मिलेगी
बता दें कि इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र बाद न्यूनतम 3 हजार रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। इस योजना को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया था।
इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को मिलेगा। इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी।