नई दिल्ली, 30 सितम्बर (हि.स.) । सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि को एक महीना और बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी।
सीबीआईटी ने ट्वीट कर बताया है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2020 तक कर दिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी सरकार ने मई में 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितम्बर, 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया था।
उल्लेखनीय है कि जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत सालभर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। जीएसटीआर-9 सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामांजस्य की घोषणा माना जाता है।