बेगूसराय, 11 अप्रैल (हि.स.)। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान मछली पकड़ने (समुद्री), जलीय कृषि उद्योग का संचालन, फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग कार्य के लिए छूट दिए जाने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है। यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने दी है।
उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों से समुद्र में मछली पकड़ने, मछली पालन उद्योग और इसके संचालन तथा इससे जुड़े कामगारों को छूट देने के लिए 5वां परिशिष्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों, विभागों को समेकित दिशा-निर्देश का एक परिशिष्ट जारी किया है। इस पांचवें परिशिष्ट में खिलाने और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन सहित समुद्री मछली पकड़ने, मछली पालन उद्योग से संबंधित हैचरी, फीड प्लांटस, वाणिज्यिक एक्चैरिया, मछली, झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज, चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन की बंदिशों से राहत दी गई है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी तथा इन आवश्यक भोज्य पदार्थ से जुड़े व्यवसायियों के लिए एक आशा भरी पहल है।