हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 14 जून तक कामकाज निलंबित
नई दिल्ली, 29 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 14 जून तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है। हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये फैसला किया है।
हाईकोर्ट में एक जून से 12 जून तक की लिस्टेड मामलों को जुलाई और अगस्त में लिस्ट करने का आदेश दिया गया है। एक जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई तीन जुलाई को, दो जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 16 जुलाई को, तीन जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को, चार जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 27 जुलाई को, पांच जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 28 जुलाई को, छह जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 18 जुलाई को, आठ जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 29 जुलाई को, नौ जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 30 जुलाई को, 10 जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 31 जुलाई को, 11 जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई चार अगस्त को और 12 जून को लिस्टेड मामलों की सुनवाई पांच अगस्त को लिस्ट करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालतें जमानत, रोक इत्यादि अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पहले के दिशानिर्देशों के मुताबिक करती रहेंगी। हाईकोर्ट ने तीन मई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया था निचली अदालतों के सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया था कि वे Cisco WebEx के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों से कहा था कि वे अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए मेंशनिंग के तरीके पर अपने हिसाब से मेकानिज्म तय करें।