महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य
मुंबई, 23 नवम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से महाराष्ट्र आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। यह नियमावली सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने जारी किया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से हवाई, रेलवे एवं सड़़क मार्ग से आने-जाने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट निगेटिव रहने पर राज्य की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई गई तो कोरोना नियमावली के हिसाब से यात्री का इलाज करवाया जाएगा। आज जारी नियमावली के अनुसार इन चार राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना परीक्षण कम से कम 4 दिन पहले किया जाना चाहिए। यह परीक्षण रिपोर्ट यात्री को अपने साथ रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को भी राज्य में प्रवेश करने वाले नागरिकों की जांच का आदेश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार कोरोना रोगियों की संख्या प्रतिदिन लगभग 5 हजार बढ़ रही है। सरकार रोजाना के आंकड़ों पर नजर रख रही है। दिसम्बर महीने में महापरिनिर्वाण दिवस, दत्त जयंती और नए साल के स्वागत के लिए लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल सकते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। इन त्योहारों को देखते हुए विशेष नियम बनाए जाएंगे। समय रहते प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ समय के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों और एयरलाइनों को बंद करने का भी विचार किया जा रहा है। इस पर फैसला अगले 8 से 10 दिनों में लिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के मुताबिक कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन अथवा अन्य उपायों पर फैसला लिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि दीपावली के बाद कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इसके मद्देनगर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश जारी किया गया है। टोपे ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।