रांची, 20 जनवरी (हि.स.)। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागर मामले में सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपितों की ओर से बचाव में आठ गवाहों की सूची पेश की गई। इसमें तत्कालीन आइएएस मुकुंद प्रसाद, वर्तमान आइपीएस सुनील कुमार, गुलाम ताहिर, दुर्गा प्रसाद, अशोक कुमार चौधरी, कारू राम, पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव एवं एजाज हुसैन के नाम शामिल हैं।
मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये अवैध निकासी का है। इसमें दो सप्लायर संदीप मलिक और रामाशंकर सिंह की ओर से भी अपने अपने बचाव में तीन-तीन गवाह की सूची अदालत में सौंपी गई है। मामले में लालू प्रसाद की ओर से केस की पैरवी कर रहे सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत से कहा कि गवाहों के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए जाएंगे।
बताया गया है कि लालू अपने बचाव में 60 गवाह कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऐसे में अब आगे अदालत को तय करना है कि कितने गवाहों की स्वीकृति दी जाए। गवाहों की लिस्ट बड़ी होने की स्थिति में पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आय से अधिक संपत्ति मामले की तरह अदालत की ओर से गवाही के लिए समय सीमा भी तय की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कोर्ट की ओर से गवाही पूरी करने के लिए तारीख मुकर्रर की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागर मामले में 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मुकदमा केंद्रीय जांच एजेंसी ने दर्ज किया है । इस मामले में कुल 111 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। मामले में अदालत में 16 जनवरी को लालू की पेशी हुई थी। उनसे जज से 34 सवाल पूछे थे।
दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है सजा
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। अवैध निकासी के दुमका मामले में पांच तथा चाईबासा मामले में लालू को सात साल की सजा हुई है। इसके अलावा चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसम्बर, 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। लालू सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं।
17 मार्च 2018 से रिम्स में इलाजरत हैं लालू
पिछले साल 17 मार्च को लालू प्रसाद की तबियत बिगड़ने पर उन्हें पहले रांची के रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की पैरोल मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। इसके बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उसके बाद से लालू रिम्स में इलाजरत हैं। वे रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू अनियंत्रित डायबिटीज, हाईब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट आदि बीमारी से पीड़ित हैं। फिलहाल उनकी सेहत स्थिर है।