सरकार ने छूट प्राप्त करने के लिए ‘फास्टैग’ को किया अनिवार्य

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टोल प्लाजा पर केवल ‘फास्टैग’ लगे वाहनों को मिलेगा 24 घंटे के अंदर वापसी पर मिलने वाला डिस्काउंट



नई दिल्ली, 26 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देशभर के टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए ‘फास्टैग’ के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इससे अब केवल ‘फास्टैग’ लगे वाहनों को ही टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर डिस्काउंट मिलेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि टोल शुल्क प्लाजा पर वापसी यात्रा डिस्‍काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्‍त करने के लिए ‘फास्टैग’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी उपयोगकर्ता 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा करने के लिए डिस्‍काउंट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं उसके लिए वाहन पर एक वैध ‘फास्टैग’ लगाना आवश्यक होगा।
यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। इस तरह की छूट पाने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग’ अथवा ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।
नए नियमों से जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्‍काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध ‘फास्टैग’ अवश्‍य लगा हो।

 


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