चुनावी हलफनामा प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को मिली राहत

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फडणवीस को अदालत ने चार नवम्बर को समन जारी किया था, जिसको स्थानीय पुलिस ने 28 नवम्बर देर रात तामील कराया था।



नागपुर, 04 दिसम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर की एक अदालत ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। चुनावी शपथ-पत्र में दो मामलों का जिक्र नहीं करने के आरोप में फडणवीस को बुधवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) एसडी मेहता की अदालत ने फडणवीस की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें पेश होने की चार जनवरी तक मोहलत दे दी है।
फडणवीस को अदालत ने चार नवम्बर को समन जारी किया था, जिसको स्थानीय पुलिस ने 28 नवम्बर देर रात तामील कराया था। नागपुर के वकील सतीश उके ने 2014 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस के खिलाफ शपथ-पत्र में दो आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय अदालत और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्थानीय अदालत और हाईकोर्ट ने सतीश उके के आरोपों को आधारहीन मानते हुए  उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उके ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला स्थानीय अदालत को रेफर किया था। इसके बाद स्थानीय अदालत ने समन जारी किया था। अदालत ने फडणवीस को चार दिसम्बर को पेश होने का आदेश दिया था।

 


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