कोर्ट परिसर में बम विस्फोट कांड में पूर्व विधायक बरी, लंबू सहित कई दोषी करार

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शनिवार को स्थानीय सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन लोगों को बरी कर दिया। जबकि कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मियां और चांद मियां समेत कई आरोपितों को दोषी ठहराया। 



आरा,17 अगस्त (हि.स.)। कोर्ट ने आरा सिविल कोर्ट परिसर में 2015 में हुये बम विस्फाेट कांड में पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन लोगों को बरी करते हुये अन्य आरोपितों को दोषी ठहराया है। 20 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

शनिवार को स्थानीय सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन लोगों को बरी कर दिया। जबकि कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मियां और चांद मियां समेत कई आरोपितों को दोषी ठहराया। फैसले को लेकर कोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था। यूपी से बम के साथ कोर्ट परिसर पहुंची एक महिला नगीना देवी की बम विस्फोट में मौत हुई थी। इस बम कांड में कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था। बम कांड में करीब 20 लोग घायल हुए थे। बम कांड के बाद पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग निकले थे। इस बम धमाके के बाद से ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर न्यायिक स्तर पर कई बड़े निर्णय लिए गए थे और आरा कोर्ट में भी सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर आदि के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

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