पटना, 08 अक्टूबर (हि.स.) । बिहार विधानसभा चुनाव और वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए होने वाले उप चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 40 की जगह अब 30 ही निर्धारित की गयी है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय निबंधित दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या अब 30 होगी जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 20 की जगह अब 15 होगी।
आयोग के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के आवेदन देने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब नामांकन शुरू होने के बाद सात की जगह दस दिनों के अंदर राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को सौंप सकेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार शुरू करने के 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी ताकि वहां सुरक्षा के सभी प्रबंध पहले से किए जा सकें। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी निर्देश में आयोग के प्रधान सचिव एस युहलूंग ने कहा कि आयोग ने पिछले दिनों बिहार दौरे के क्रम में स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार में जाने के दौरान भीड़ की संभावना को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही थी।