ईडी तमिलनाडु के सांसद और उनके परिवार से जुड़ी 89 करोड़ की संपत्ति करेगी जब्त
नई दिल्ली, 12 सितम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के मामले में तमिलनाडु के सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। संपत्तियों की जब्ती ‘फेमा के उल्लंघन में सिंगापुर की एक कंपनी में अवैध रूप से अर्जित और हस्तांतरित किए गए’ मूल्य के बराबर है।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सांसद एस जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन कर कथित रूप से विदेशी मुद्रा हासिल की। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि फेमा के प्रावधानों का सांसद ने उल्लंघन किया है। जगतरक्षकन ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना ही 15 जून, 2017 को और उनके बेटे सुंदरदीप आनंद ने क्रमशः 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर (सिंगापुर डॉलर) लिया था। इसके बाद इन शेयरों को जगतरक्षकन ने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मेसर्स जागृति के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि फेमा की धारा 37ए के तहत यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर स्थित कोई अचल संपत्ति है और उस पर फेमा की धारा 4 के उल्लंघन होने का संदेह है, तो प्रवर्तन निदेशालय उसे जब्त कर सकता है। इसी के आधार पर ईडी प्रवक्ता ने शनिवार को दावा किया कि एस जगतरक्षकन के तमिलनाडु में कृषि भूमि, भूखंडों, घरों आदि के रूप में अचल संपत्तियां और बैंक खातों में शेष राशि के रूप में चल संपत्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के पास कुल 89.19 करोड़ रुपये के शेयर मिले हैं। इसे फेमा प्रावधान के तहत जब्त किया जाएगा। आगे की जांच ईडी इस मामले में कर रही है।