मुंबई, 19 मार्च (हि.स.)। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रतिदिन सभी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के आने का नया आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कंपनियों में शिफ्ट के आधार पर काम किए जाने का निर्देश जारी किया है।
कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने शुक्रवार को नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में किसी भी कीमत पर कम से कम लोगों से काम करवाने का विचार किया जाना चाहिए। कार्यालयों में मास्क का उपयोग, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन किया जाना जरुरी है। कंपनी, कारखानों में सामाजिक दूरी के पालन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करवाना चाहिए। अतिरिक्त शिफ्ट की अनुमति कंपनी व कारखाना मालिक स्थानीय प्रशासन से ले सकते हैं।
राज्य सरकार की नई नियमावली में सिनेमागृह, नाटकघर में 50 फीसदी तक ही उपस्थिति की छूट दी गई है। किसी भी सभागृह का उपयोग धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ,सभा आदि कार्यक्रमों के लिए किराए पर देने पर रोक लगा दी है। कोरोना के लिए इससे पहले लगाई गई रोक पूर्ववत लागू रहेगी।