रिजल्ट जारी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू से मांगा हलफनामा

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नई दिल्ली, 18 नवम्बर (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को निर्देश दिया है कि वो हलफनामा दायर कर यह बताए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के जरिये किन कोर्सेज का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो ये बताएं कि किन कोर्सेज का रिजल्ट अभी जारी किया जाना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी।
कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को पांच दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कई छात्रों ने हाईकोर्ट से ये शिकायत की कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के जरिये फाइनल ईयर की परीक्षाएं अगस्त में हुई थीं लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पिछले 15 सितम्बर को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को पत्र और ई-मेल के जरिये मूल्यांकन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दें ताकि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी किए जा सकें। पिछले 18 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ई-मेल के जरिये अनुरोध करेगा कि वे छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन दें। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि वे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भेजे गए ई-मेल में उन्हें ये भरोसा दिलाएंगे कि रिजल्ट जल्द से जल्द बता दिया जाएगा।
पिछले 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य तेजी से करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 6 नवम्बर से पहले सभी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करें।

 


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