नई दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) ने रविवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए अगल-अलग दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके मुताबिक घरेलू हवाई यात्री हवाई अड्डे से सीधे घर जा सकेंगे। उन्हें एकांतवास (क्वारंटीन) में रखने का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें शुरू होने पर यात्रियों को 14 दिन एकांतवास में रहना होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने खर्च पर सात दिन संस्थागत एकांतवास में रहना होना होगा। इसके बाद सात दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा। दोनों ही यात्राओं के दौरान आरोग्य सेतु, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि सुरक्षा मानकों का पालन हर अनिवार्य होगा। घरेलू यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले अन्य शहरों के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी।
घरेलू यात्रा के लिए ये हैं अहम दिशा-निर्देश
सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। घरेलू हवाई यात्री सीधे घर जा सकेंगे, एकांतवास में रखने का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। हवाईअड्डे तक आने वाले वाहन को उतरने के बाद यात्री को खुद ही सेनिटाइज करना होगा। जरूरी कागजात साथ में होने चाहिए। हवाईअड्डे के एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप हवाई यात्रा कर सकते हैं या नहीं। साथ ही आरोग्य सेतु एप से खुद की जांच करके इंट्री गेट पर दिखाना होगा। अगर आप आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं।
यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा (सीआईएसएफ) को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करके अपना पीएनआर स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा, इसलिए जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं। आपके मोबाइल पर ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। फ्लाइट के समय से एक घंटे पहले यात्रियों को चेक इन करना होगा।
अन्तरराष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश
विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे। सात दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर पर पृथक-वास करना होगा। मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी। हवाईअड्डों के साथ-साथ विमानों में साफ-सफाई और संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने से जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।
विमान में सवार होते वक्त और हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर हवाईअड्डे/बंदरगाहों/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा। राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं।