डिस्इंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद होगा: केंद्र
नई दिल्ली, 07 सितम्बर (हि.स.)। कोरोना से बचाव के लिए डिस्इंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद होगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल सही नहीं है।
मेहता ने कहा कि इसमें होने वाला छिड़काव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। तब मेहता ने कोर्ट को बताया कि डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कल यानि 8 सितंबर तक निर्देश जारी कर दिया जाएगा। पिछले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा था।
याचिका लॉ छात्र गुरसिमरन सिंह नरुला ने दायर की थी। याचिका में डिस्इंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे अथॉरिटीज ने इस टनल के दुष्परिणाम के बारे में चेतावनी दी है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट के दौरान डिसइंफेक्शन उपकरणों के विज्ञापन की बाढ़ आ गई है।