दिल्लीःसुरक्षा देने का आदेश सागर धनखड़ हत्या मामले में गवाह को
नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के गवाह को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। ये आदेश रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता वाली गवाह सुरक्षा कमेटी ने दिया है। इस कमेटी में संबंधित डीसीपी और दूसरे अधिकारी शामिल हैं।
कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि सागर धनखड़ हत्या मामले के गवाह को दिल्ली में जान का खतरा है इसलिए उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए। कमेटी ने हरियाणा के संबंधित प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वो दूसरे गवाहों को भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं। दिल्ली में गवाह की सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है।
बता दें कि पिछले 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के गवाह को सुरक्षा दे। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक गवाह को गवाह सुरक्षा स्कीम के तहत सुरक्षा देने के उसके आवेदन पर प्रशासन फैसला नहीं कर लेता तब तक उसे सुरक्षा दी जाए।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि गवाह को एक हफ्ते के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। पिछले 2 जून को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपित ओलंपियन सुशील कुमार और अजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।