दिल्ली पुलिस गुमशुदा में एसएमएस, ई-मेल, व्हाट्सएप सूचना पर एफआईआर करने पर करे विचार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने पर विचार करे।



नई दिल्ली, 25 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने पर विचार करे। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने कहा कि इससे समय की बचत होगी और जल्द जांच हो सकेगी। दरअसल एक महिला ने शिकायत की थी कि उसने अपने पति के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने कहा था कि 4 अगस्त 2018 को सहयोगियों ने उसके पति का अपहरण किया था।

महिला ने पुलिस आयुक्त के पास अपने प्रतिनिधि भेजती रही लेकिन एफआईआर 28 दिसंबर 2018 को दर्ज किया गया। महिला की इस शिकायत को हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील करते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस तब सक्रिय हुई जब महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पिछले 26 मार्च को इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपने का आदेश दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पिछले 13 मई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपा। स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि गुमशुदा लोगों के बारे में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के बाद गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है तो एफआईआर को रद्द कर दिया जा सकता है।

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