दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी अंतरिम रोक 8 जुलाई तक बढ़ाई

0

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 12वीं के छात्रों से एरियर फीस वसूलने की मांग की थी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी अंतरिम रोक को 8 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया । मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।



नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.) । निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 12वीं के छात्रों से एरियर फीस वसूलने की मांग की थी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी अंतरिम रोक को 8 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया । मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

पिछले 8 मई को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को स्कूलों के प्रस्तावित फीस बढ़ाने को लेकर उनकी अस्वीकृति और स्वीकृति संबंधी दस्तावेज सौंपा था । सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने पर सहमति जताई थी।

पिछले 3 अप्रैल को कोर्ट निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने को हरी झंडी देने के सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी। सिंगल बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था जिसमें निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी। सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन निजी स्कूलों को कोई मदद नहीं मिलती, वे फीस में अंतरिम बढ़ोतरी कर सकते हैं ताकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी दे सकें। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है।

 


प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *