नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने एम्स अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए एम्स नर्सेज यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने कहा कि एम्स नर्सेज यूनियन की मांगों पर विचार किया जा रहा है। एम्स प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल गैरकानूनी है और ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुरुप नहीं है। एम्स प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल से कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होता है जिसमें एम्स के कर्मचारियों को हड़ताल जैसे कदम उठाने से मना किया गया है।
बता दें कि एम्स अस्पताल के करीब पांच हजार नर्सें पिछले 14 दिसम्बर की दोपहर से हड़ताल पर हैं। इससे एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। नर्सों की मुख्य मांगों में छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना शामिल है। नर्सों ने कांट्रैक्ट पर बहाली पर रोक और नर्सों के लिए आवास की व्यवस्था रोके जाने समेत कई दूसरी मांग के खिलाफ हड़ताल की है।