दिल्ली हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को दी पैरोल
नई दिल्ली, 28 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को पैरोल दे दिया है। कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को पोते कर्ण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी है।
ओमप्रकाश चौटाला अपने पोते कर्ण चौटाला की सगाई के मौके पर एक मार्च को जेल से बाहर आएंगे। चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं। उनके साथ उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य दोषियों को भी दस साल कैद की सजा हुई है।